Samajik Suraksha Pension Yojana 2024: सरकार द्वारा समाज के कल्याण हेतु एवं महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इन योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सहायता राशि प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। आज हम आपको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान हेतु शुरू की गई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले हैं। मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से राज्य सरकार राज्य के लाखों नागरिकों को आर्थिक सहायता राशि प्रदान कर रही है।
योजना का नाम | सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना |
शुरू की गई | भारत सरकार |
लाभार्थी | बुजुर्ग व्यक्ति |
लाभ | ₹1000 प्रतिमाह पेंशन |
आवेदन माध्यम | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा वृद्ध व्यक्ति, विकलांग, विधवा और तलाकशुदा महिलाएं एवं दिव्यांग तथा गरीब वर्ग के लोगों को आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जा रही है। इस योजना के माध्यम से इन सभी लोगों को मध्य प्रदेश सरकार सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए हर महीने पेंशन राशि प्रदान कर रही है, ताकि निराश्रित लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार हर महीने ₹600 से लेकर ₹1000 तक की पेंशन राशि लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर करती है।
आज हम आपको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करेंगे। योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया लगने वाले जरूरी दस्तावेज एवं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए निर्धारित सभी जरूरी पात्रता की जानकारी आज के आर्टिकल में प्रदान की जाएगी। अगर आप इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज आपको आर्टिकल में प्रदान की जाने वाली जानकारी को ध्यान पूर्वक अंत तक पढ़ना होगा।
Samajik Suraksha Pension Yojana 2024
मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की शुरुआत राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई थी, ताकि राज्य के निराश्रित लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कि जा सके। योजना के तहत आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है। इस योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को वृद्धा पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जाता है। वही 6 वर्ष से अधिक तथा 18 वर्ष से कम आयु के विकलांग व्यक्ति इस योजना के तहत प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर सकते हैं।
18 वर्ष से अधिक आयु की तलाकशुदा और विधवा महिलाओं को योजना में हर महीने पेंशन राशि प्रदान की जाती है। मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थी हर महीने ₹600 से लेकर ₹1000 की वित्तीय सहायता राशि प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना में प्रदान की जाने वाली सहायता राशि के जरिए आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का कार्य किया जा रहा है। गरीब परिवार अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता राशि का लाभ उठा सकते है।
मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लाभार्थी व्यक्ति को राज्य सरकार हर महीने बैंक खाते में डीबीटी प्रक्रिया के माध्यम से पेंशन राशि प्रदान करती है। इस पेंशन राशि का लाभ राज्य के निराश्रित लोगों को प्रदान किया जाता है। योजना का लक्ष्य निराश्रित लोगों को किसी अन्य पर निर्भर रहने से मुक्त करना है। मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन फार्म जमा करने की सुविधा प्रदान की जा रही है। आगे आपको आर्टिकल में आवेदन फार्म जमा करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी।
Samajik Suraksha Pension Yojana Objective
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के निराश्रित लोगों को आर्थिक सहायता राशि प्रदान करना है, जो लोग निराश्रित है, जिनके पास आय का कोई संसाधन नहीं है या फिर ऐसे नागरिक जो इतने सक्षम नहीं है, कि अपनी आर्थिक जरूरत को पूरा कर सके, उन सभी नागरिकों को मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत हर महीने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ₹600 से लेकर ₹1000 तक की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करेगी। योजना के तहत प्राप्त आर्थिक सहायता राशि के जरिए निराश्रित व्यक्ति अपनी आर्थिक जरूरत को पूरा कर सकते हैं।
Samajik Suraksha Pension Yojana Benefits
मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के जरिए प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं, वृद्धजनों एवं दिव्यांग नागरिकों को लाभान्वित किया जा रहा है। राज्य के निराश्रित परिवार को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले विभिन्न लाभ इस प्रकार हैं-
- मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत राज्य सरकार निराश्रित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवार को लाभान्वित करती है।
- योजना के जरिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बुजुर्ग, दिव्यांग, तलाकशुदा महिलाएं एवं निराश्रित परिवार को आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है।
- इस योजना में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हर महीने लाभार्थी के बैंक खाते में ₹600 से लेकर ₹1000 की आर्थिक सहायता राशि ट्रांसफर की जाती है।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 6 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु वाले विकलांग बच्चों को शिक्षा प्रोत्साहन का लाभ प्रदान किया जाता है।
- इस योजना का संचालन मध्य प्रदेश निशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है।
- मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लाभार्थी व्यक्ति को सहायता राशि का भुगतान सीधे बैंक खाते में डीबीटी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है।
- योजना में विधवा एवं तलाकशुदा महिला आर्थिक सहायता राशि प्राप्त कर अपनी आवश्यकताओं एवं आर्थिक जरूरत की पूर्ति कर सकती है।
- योजना का लाभ प्राप्त कर रहे बुजुर्ग व्यक्ति अपनी आर्थिक जरूरत की पूर्ति हेतु अन्य नागरिकों पर निर्भर नहीं रहेंगे।
- योजना में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आसान एवं सरल आवेदन प्रक्रिया का संचालन किया जा रहा है।
Samajik Suraksha Pension Yojana Eligibility
मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत राज्य सरकार गरीब, बुजुर्ग, विधवा एवं तलाकशुदा महिला और दिव्यांग नागरिकों को लाभान्वित कर रही है। इस योजना में ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन फार्म जमा कर लाभ प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन फार्म जमा करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कुछ जरूरी पात्रताओं का निर्धारण किया गया है। राज्य के इच्छुक नागरिक सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता की जानकारी प्राप्त कर योजना के लिए आवेदन फार्म जमा कर सकते हैं। आगे आपको इस योजना हेतु मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित की गई पात्रता की जानकारी प्रदान की जा रही है-
- मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक का मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- इस योजना में 6 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु के दिव्यांग बच्चों को आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
- वृद्धा पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन फार्म जमा करने वाली महिला की आयु 60 वर्ष से अधिक होना चाहिए।
- तलाकशुदा एवं विधवा महिलाएं योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन फार्म जमा कर सकती हैं।
- विधवा महिलाओं के पास अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- आयकर दाता व्यक्ति एवं शासकीय नौकरी में कार्यरत इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
- दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन फार्म जमा करने वाला व्यक्ति 40% से अधिक दिव्यांग होना चाहिए।
- आवेदन फार्म जमा करने वाले व्यक्ति द्वारा किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया होना चाहिए।
Samajik Suraksha Pension Yojana Documents
अगर आप मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत आवेदन फार्म जमा करना चाहते हैं,तो इसके लिए आपको बताई जा रहे निम्न दस्तावेज की आवश्यकता लगेगी-
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- वोटर कार्ड
- बैंक पासबुक
- आयु प्रमाण पत्र
- विकलांगता का प्रमाण पत्र
- सदस्य समग्र आईडी
- बीपीएल राशन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
Samajik Suraksha Pension Yojana Online Application Form
- सबसे पहले आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलकर आ जाएगा।
- होम पेज पर दिखाई दे रहे सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजना के लिए आवेदन वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आप सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल पर पहुंच जाएंगे।
- यहां आपको पेंशन हेतु आवेदन फार्म दिखाई देगा जिस पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको आवेदन फार्म में मांगी जा रही सभी जरूरी जानकारी को भरना होगा।
- योजना से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
- आखिर में सबमिट बटन पर क्लिक करके आवेदन फार्म को जमा करना है।
- इस प्रकार सफलतापूर्वक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन फार्म जमा किया जा सकता है।
Samajik Suraksha Pension Yojana Offline Application Form
- ऑफलाइन आवेदन फार्म जमा करने के लिए आपको अपने नजदीक के ग्राम पंचायत या फिर नगर निगम कार्यालय जाना होगा।
- यहां आपको संबंधित अधिकारी से मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का आवेदन फार्म प्राप्त करना होगा।
- आवेदन फार्म में मांगी जा रही सभी जरूरी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरना होगा।
- सभी जानकारी भरने के बाद योजना से जुड़े जरूरी दस्तावेज आवेदन फार्म के साथ-सलग्न करने होंगे।
- अब आपको आवेदन फॉर्म भरकर संबंधित कार्यालय में जाकर जमा करना होगा।
- विभाग द्वारा आपके आवेदन फार्म को वेरीफाई किया जाएगा, सब कुछ सही पाए जाने के बाद आपके आवेदन फार्म को स्वीकार कर लिया जाएगा।
इस प्रकार मध्य प्रदेश की महिलाएं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत आवेदन फार्म जमा कर हर महीने पेंशन राशि प्राप्त कर सकती है।